देहरादून | जाखन डॉग अटैक अपडेट | 9 जुलाई 2025
देहरादून के जाखन इलाके में रॉटवीलर कुत्तों के हमले से घायल बुजुर्ग महिला के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब नगर निगम ने हरकत में आते हुए संबंधित डॉग ओनर को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन और बंध्याकरण प्रमाण-पत्र जमा कराने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
क्या है पूरा मामला?
- घटना: रविवार, 6 जुलाई को जाखन क्षेत्र
- पीड़िता: मंदिर जा रही एक बुजुर्ग महिला पर दो रॉटवीलर कुत्तों का हमला
- चोटें: महिला को आए 200 से अधिक टांके, हालत गंभीर
नगर निगम की देरी पर उठे सवाल
- सोमवार को पहली बार निगम की टीम पहुंची, लेकिन मालिक और कुत्ते नहीं मिले
- बुधवार को निगम की टीम ने मकान पर नोटिस चस्पा किया
- नोटिस जारी: मोहम्मद जैद/नदीम अहमद के नाम से
- नोटिस तिथि: 9 जुलाई 2025
नोटिस में क्या है निर्देश?
- कुत्तों का पंजीकरण (Registration) और बंध्याकरण प्रमाण पत्र (Sterilization Certificate) अनिवार्य
- तीन दिन में जरूरी दस्तावेज नगर निगम में जमा करने का निर्देश
- अनुपालन न करने पर निगम दंडात्मक कार्रवाई करेगा
पुलिस कार्रवाई भी हुई तेज
- स्थानीय पुलिस ने कुत्तों के मालिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था
- मामले की फॉरेंसिक जांच और विधिक कार्रवाई भी जारी
प्रशासन की प्रतिक्रिया
नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया है:
“नगर निगम में बिना रजिस्ट्रेशन के श्वान पालन अवैध है। यदि तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो कड़ा कदम उठाया जाएगा।“
क्या कहती हैं नगर निगम की उपविधियाँ?
- देहरादून नगर निगम की उपविधियों के तहत
- हर डॉग ओनर को कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है
- सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक नस्लों को बिना नियंत्रण के घुमाना अपराध की श्रेणी में आता है
- बंध्याकरण और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी अनिवार्य हैं
डॉग ओनर्स के लिए चेतावनी
अगर आपके पास रॉटवीलर, डॉबरमैन, पिटबुल, या अन्य खतरनाक नस्ल के कुत्ते हैं, और अभी तक नगर निगम से लाइसेंस नहीं लिया है, तो सावधान हो जाएं! नगर निगम जल्द ही अन्य इलाकों में भी निरीक्षण और नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।
देहरादून शहर में पालतू जानवरों को लेकर नियम अब सख्त हो रहे हैं। पालतू जानवर पालना अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी से।