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देहरादून नगर निगम की पहल, 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स पर 5% अतिरिक्त छूट

स्थान: देहरादून, उत्तराखंड
तारीख: 11 अप्रैल 2026

देहरादून नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। निगम प्रशासन ने अपग्रेडेशन के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है, ताकि अधिक से अधिक करदाता समय पर अपना कर जमा कर सकें।


30 अप्रैल तक मिलेगा अतिरिक्त लाभ

नगर निगम के अनुसार, यदि करदाता 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह छूट पहले से लागू 20 प्रतिशत की छूट के अतिरिक्त होगी, जो इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। ऐसे में समय से भुगतान करने वाले करदाताओं को कुल मिलाकर बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।


बकायेदारों पर लगेगी पेनाल्टी

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन करदाताओं पर बकाया है, उन्हें 12 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी चुकानी होगी। यदि भुगतान में और देरी होती है तो यह जुर्माना बढ़कर 24 प्रतिशत और बाद में 36 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। प्रशासन ने बकायेदारों को चेतावनी दी है कि समय रहते भुगतान न करने पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।


करदाताओं की संख्या में हो सकता है इजाफा

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष तक शहर में करीब 1 लाख 18 हजार करदाता पंजीकृत थे। हालांकि, नई सूची जारी होने के बाद यह संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। खासतौर पर अधिक टैक्स देने वाले मकान मालिकों को इस छूट योजना से अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।


राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में नगर निगम के हाउस टैक्स संग्रह में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते वित्तीय वर्ष में निगम को 60 करोड़ 72 लाख रुपये का हाउस टैक्स प्राप्त हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले 2021-22 में 33 करोड़, 2022-23 में 49 करोड़, 2023-24 में 52 करोड़ और 2024-25 में 54 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था।


सीमा विस्तार क्षेत्रों को राहत

नगर निगम सीमा में शामिल 72 गांवों के आवासीय भवनों को वर्ष 2028 तक हाउस टैक्स से छूट दी गई है। हालांकि, इन क्षेत्रों के व्यावसायिक भवनों पर टैक्स लागू रहेगा। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।


महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामी बंसल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे समय रहते हाउस टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएं और नगर निगम के विकास कार्यों में सहयोग करें।


निष्कर्ष:

देहरादून नगर निगम की यह पहल न केवल करदाताओं को आर्थिक राहत देने वाली है, बल्कि शहर के राजस्व संग्रह को भी मजबूत करेगी। समय पर टैक्स जमा कर नागरिक जहां अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं, वहीं नगर के विकास कार्यों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

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