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देहरादून में आवारा और खूंखार कुत्तों पर सख्ती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का एक्शन प्लान तैयार

देहरादून, 12 अगस्त 2025

सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद देहरादून नगर निगम ने शहर में बढ़ती आवारा और आक्रामक कुत्तों की समस्या पर लगाम कसने के लिए कड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। योजना के तहत न केवल लावारिस और खूंखार कुत्तों को पकड़कर आश्रय गृह में रखा जाएगा, बल्कि उन्हें नियमित रूप से खिलाने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, पालतू कुत्तों के पंजीकरण और देखभाल के नियमों को भी सख्त किया जा रहा है।

लावारिस कुत्तों पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक

नगर निगम की नई नीति के अनुसार, आक्रामक लावारिस कुत्तों की पहचान कर उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भेजा जाएगा, जहां उनका बंध्याकरण और टीकाकरण होगा। शांत स्वभाव के होने पर ही उन्हें वापस छोड़ा जाएगा।

खिलाने वालों की जवाबदेही

यदि कोई कुत्ता राहगीरों पर हमला करता है तो उसे खिलाने वाले को ही मालिक मानकर ₹1,000 से ₹2,000 तक का चालान किया जाएगा। नगर निगम का मानना है कि यह कदम लोगों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाएगा।

पालतू कुत्तों पर भी सख्ती

  • खूंखार नस्ल के पालतू कुत्तों के लिए नियम तोड़ने पर पहली बार ₹10,000, दूसरी बार ₹20,000 और तीसरी बार ₹1 लाख तक जुर्माना व एफआईआर की जाएगी।
  • हमले की स्थिति में मालिक पीड़ित के इलाज का खर्च उठाएगा।
  • खूंखार नस्ल के पालतू कुत्तों का पंजीकरण शुल्क ₹200 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है, जबकि सामान्य कुत्तों का शुल्क ₹500 रहेगा।
  • खूंखार नस्ल के लिए नसबंदी अनिवार्य, सामान्य नस्ल के लिए टीकाकरण जरूरी होगा।

शिकायत प्रकोष्ठ और टोल फ्री नंबर

पहली बार नगर निगम में कुत्ता शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है और जल्द ही एक टोल फ्री नंबर जारी होगा, जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

जागरूकता अभियान और निगरानी

सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, घर-घर कूड़ा उठाने वाले वाहनों पर जिंगल्स और सतर्कता संदेश प्रसारित किए जाएंगे। निगरानी के लिए फील्ड स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

50 हजार से ज्यादा लावारिस कुत्ते

फिलहाल देहरादून में 50 हजार से अधिक लावारिस कुत्ते हैं, जिनमें कई का स्वभाव आक्रामक है। हाल ही में जाखन में दो रॉटवीलर ने बुजुर्ग महिला पर हमला किया, जबकि निरंजनपुर में पार्षद की बेटी पर लावारिस कुत्तों ने हमला कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

अदालत ने साफ कहा है कि “इंसान की जान से ज्यादा कीमती पशुप्रेम नहीं हो सकता”, इसलिए आक्रामक कुत्तों को आश्रय गृह में रखकर ही उनकी देखभाल व टीकाकरण किया जाए और जो लोग इन्हें पकड़ने में बाधा डालते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए।

नगर आयुक्त नमामी बंसल और नगर निगम आयुक्त संतोष कुमार पांडे ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान जल्द ही पूरे शहर में शुरू किया जाएगा और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

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