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हाईवे पर गंदगी देख भड़के डीएम सविन बंसल, एनएचएआई सहित कई विभागों को आपराधिक नोटिस

देहरादून में स्वच्छता पर सख्ती, सात दिन की मोहलत के बाद होगी कड़ी कार्रवाई

दिनांक: 14 दिसंबर 2025
स्थान: देहरादून, उत्तराखंड

देहरादून जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर लंबे समय से फैली गंदगी को लेकर जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने निरीक्षण के दौरान हाईवे किनारे कचरे के अंबार देख गहरी नाराजगी जताई और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक नोटिस जारी कर दिए।


हाईवे किनारे कचरे से बढ़ा स्वास्थ्य और पर्यावरण संकट

जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार डोईवाला और ऋषिकेश की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में सामने आया कि हरिद्वार बाईपास रोड से लेकर रिस्पना पुल, लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़ और रायवाला क्षेत्र तक सड़क किनारे और सर्विस रोड पर भारी मात्रा में कूड़ा-कचरा फैला हुआ है। प्लास्टिक, पॉलीथिन, खाद्य सामग्री के पैकेट और अन्य ठोस अपशिष्ट से न केवल दुर्गंध फैल रही है, बल्कि भूमिगत जल प्रदूषण और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।


वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की बढ़ी आवाजाही, हादसों की आशंका

निरीक्षण रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि वन क्षेत्र से सटे इलाकों में कचरे के कारण बंदरों और हाथियों की आवाजाही बढ़ गई है। इससे सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि की आशंका बनी हुई है। रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे सर्विस रोड के आसपास भी गंदगी की गंभीर स्थिति पाई गई।


एनएचएआई, वन विभाग, लोनिवि और रेलवे को नोटिस

जिलाधिकारी के आदेश पर परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी दून, अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला सहित संबंधित अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा-152 के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही एनएचएआई, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), जिला पंचायत और रेलवे विभाग के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी तय करते हुए नोटिस थमाए गए हैं।


सात दिन में सफाई नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा

जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नोटिस प्राप्ति के सात दिन के भीतर यदि सभी चिन्हित स्थलों से गंदगी पूरी तरह साफ नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ स्वतः आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें छह माह तक के कारावास का प्रावधान है।


19 दिसंबर को न्यायालय में पेश करना होगा जवाब

सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि 19 दिसंबर 2025 तक सफाई कार्य पूर्ण कर फोटो सहित अनुपालन रिपोर्ट एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। समय पर कार्रवाई न होने की स्थिति में 20 दिसंबर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा।


जिलाधिकारी का सख्त संदेश

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे स्थानों पर नियमित निरीक्षण किया जाएगा और दोषी विभागों व अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


निष्कर्ष

देहरादून में हाईवे और सार्वजनिक स्थलों की गंदगी को लेकर प्रशासन की यह कार्रवाई एक सख्त संदेश है। तय समयसीमा में सफाई न होने पर संबंधित विभागों पर कानूनी शिकंजा कसना तय है, जिससे शहर की स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूती मिल सके।

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