देहरादून | 6 अगस्त 2025
राजधानी देहरादून में अंग्रेजी शराब की दुकान में बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। रायपुर क्षेत्र में स्थित एक शराब ठेके के मैनेजर गणेश थापा पर ₹12.44 लाख रुपये गबन करने का आरोप है। जेआरएम एसोसिएट्स फर्म की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद रायपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता प्रवीण मल्होत्रा, जो जेआरएम एसोसिएट्स फर्म के पार्टनर हैं, ने बताया कि:
- पिछले कुछ महीनों से दुकान की बिक्री में अचानक गिरावट देखी जा रही थी, जबकि गोदाम से सप्लाई सामान्य बनी हुई थी।
- अक्टूबर 2023 में किए गए निरीक्षण के दौरान ₹22,000 की नकद राशि कम पाई गई। पूछताछ में मैनेजर गणेश थापा ने इसे “गलती” बताकर टाल दिया।
जांच में क्या-क्या खुलासा हुआ?
- गणेश थापा ने फर्जी रसीदों और रजिस्टर में हेराफेरी कर असली बिक्री छिपाई।
- दिसंबर 2023 में छह ग्राहकों को बेची गई शराब में डिस्काउंट हेराफेरी की गई।
- कई कंपनियों की शराब की पेटियों की बिक्री में गड़बड़ी पाई गई।
- स्टॉक रजिस्टर में बोतलों की संख्या में हेराफेरी, पेटियों से बोतलें निकालकर कम दिखाने और फर्जी बिक्री दर्शाने के आरोप भी लगे।
स्वीकार किया गबन, फिर हुआ फरार
जांच के दौरान गणेश थापा ने:
- ₹8.87 लाख की गबन की बात कबूल की।
- ₹50,000 की रकम Google Pay के माध्यम से वापस भी की।
- बाकी रकम 31 मार्च 2024 तक लौटाने का वादा किया, लेकिन इसके बाद गायब हो गया।
निजी QR कोड से वसूली, कंपनी को नुकसान
जांच में सामने आया कि:
- थापा ने ग्राहकों से पेमेंट लेने के लिए कंपनी के स्वैपिंग मशीन की बजाय अपने निजी UPI-QR कोड का इस्तेमाल किया।
- इस तरह कम राशि फर्म के खाते में डाली गई।
अब आगे क्या?
- रायपुर थाना अध्यक्ष गिरीश नेगी ने पुष्टि की कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
- आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमों को लगाया गया है।
आरोप की प्रमुख धाराएं (संभावित)
- IPC धारा 468, 471 (जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग)
- IPC धारा 420 (धोखाधड़ी)
- IPC धारा 409 (विश्वासघात और गबन)