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स्कूली वाहन व चालकों पर कड़ी नजर अभिभावक अब ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे शिकायत, GPS एक्सेस देना होगा अनिवार्य

 

देहरादून, 31 अगस्त 2025

दून में स्कूली वाहनों की लापरवाही और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब अभिभावक स्कूली वाहन और चालक की स्थिति, सुरक्षा इंतजाम, चालक का व्यवहार और मनमाने शुल्क से जुड़ी शिकायतें सीधे ऑनलाइन लिंक के माध्यम से विभाग तक पहुंचा सकेंगे।


ऑनलाइन फीडबैक फार्म से होगी मॉनिटरिंग

आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि विभाग ने ऑनलाइन फीडबैक लिंक तैयार कर लिया है, जिसका ट्रायल जारी है। जल्द ही इसे जनता के लिए जारी कर दिया जाएगा।
इस फॉर्म में निम्न शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी:

  • वाहन की स्थिति और साफ-सफाई
  • सुरक्षा इंतजाम (GPS, महिला परिचालक आदि)
  • चालक का व्यवहार
  • मनमाना शुल्क

बढ़ते हादसों और छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक

पिछले कुछ सालों में देहरादून में स्कूल वैन और बसों से छेड़छाड़ व हादसों के मामले सामने आए हैं। पिछले साल पटेलनगर में एक चालक ने छात्रा से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इसी तरह कई बार तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं। अब परिवहन विभाग इन घटनाओं को रोकने के लिए ऑनलाइन शिकायत तंत्र शुरू कर रहा है।


चालक केबिन में छात्राओं को बैठाने पर रोक

विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में चालक केबिन में छात्राओं को बैठने की अनुमति नहीं होगी

  • यदि ऐसा पाया गया तो वैन को तुरंत सीज कर दिया जाएगा।
  • यदि केवल छात्राएं सफर कर रही हों तो चालक और यात्री सीट के बीच लोहे की जाली लगाना अनिवार्य होगा।

GPS एक्सेस देना होगा अभिभावकों को

सभी स्कूली वाहनों में GPS लगाना पहले से अनिवार्य है। अब परिवहन विभाग ने आदेश दिया है कि सभी अभिभावकों को GPS का एक्सेस देना अनिवार्य होगा, ताकि वे अपने बच्चे की लोकेशन ट्रैक कर सकें।

अगर किसी अभिभावक को GPS एक्सेस नहीं दिया जाता, तो वह भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है।


चालकों का पुलिस सत्यापन और काउंसलिंग

आरटीओ ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालकों का पुलिस सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की जांच होगी।

साथ ही, सभी चालकों के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ उन्हें बच्चों से उचित व्यवहार, सुरक्षा नियम, बाल मनोविज्ञान और गुड टच-बैड टच के बारे में जानकारी देंगे।


अभिभावकों से अपील

परिवहन विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों से समय-समय पर वाहन चालक के व्यवहार और सुरक्षा इंतजामों के बारे में पूछें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।


स्कूली वाहनों के लिए नई गाइडलाइन

  • वाहन के बाहर चालक व स्वामी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए।
  • वाहन में सभी बच्चों की सूची (नाम, अभिभावक का नाम-पता व मोबाइल नंबर) अनिवार्य।
  • अभिभावकों, चालक और वाहन स्वामी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जरूरी।
  • बार-बार चालक बदलने की अनुमति नहीं।
  • चालक का आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति वाहन स्वामी के पास होना चाहिए।
  • बस/वैन की खिड़कियों पर लोहे की रॉड और वाहन में मेडिकल किट अनिवार्य।
  • सभी वाहनों में GPS और छात्राओं की बस में महिला परिचालक होना जरूरी।

 

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