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Uttarakhand: सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण, सरकार ने जारी की नियमावली

देहरादून, 1 सितंबर 2025

उत्तराखंड सरकार ने सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब उन्हें विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।


क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 जारी

सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने विधिवत रूप से क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 जारी कर दी। इसके तहत राज्याधीन सेवाओं में समूह-ग के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में सेवामुक्त अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।


किन-किन पदों पर मिलेगा लाभ

नियमावली के अनुसार, जिन पदों पर यह आरक्षण लागू होगा उनमें शामिल हैं –

  • पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी)

  • उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर पीएसी

  • अग्निशामक और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी

  • बंदी रक्षक एवं उप कारापाल

  • वन आरक्षी और वन दरोगा

  • आबकारी सिपाही

  • प्रवर्तन सिपाही

  • सचिवालय रक्षक

इन सभी पदों पर अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने किया वादा पूरा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा –

“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।”


युवाओं के लिए बड़ा अवसर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम प्रदेश में उन युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अग्निपथ योजना के तहत देश की सेवा कर चुके हैं और अब रोजगार की तलाश में हैं। इस निर्णय से न केवल उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि राज्य की वर्दीधारी सेवाओं को भी प्रशिक्षित और अनुशासित जवान मिल सकेंगे।


 यह नियमावली लागू होने के बाद राज्य में भर्ती प्रक्रिया में नए बदलाव देखने को मिलेंगे और हजारों अग्निवीरों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

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