मंडल और जिला स्तर पर तबादला समितियों के गठन के बाद प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम-दुर्गम क्षेत्र एवं तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों और संभावित खाली पदों की सूची जारी की जानी थी, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद विभाग में तबादले की प्रक्रिया रुक की गई है।
शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया रुक गई है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा के एक मामले में सुगम-दुर्गम को लेकर तबादलों पर रोक लगाई है। विभाग की ओर से इस पर न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है।
प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए तबादला एक्ट बना है। जिसके तहत इस साल मार्च से तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मंडल और जिला स्तर पर तबादला समितियों के गठन के बाद प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम-दुर्गम क्षेत्र एवं तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों और संभावित खाली पदों की सूची जारी की जानी थी, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद विभाग में तबादले की प्रक्रिया रुक की गई है।