दिनांक: 19 अक्टूबर 2026
स्थान: देहरादून, उत्तराखंड
उत्तराखंड में मिठाई और बेकरी उत्पाद खरीदने वाले ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। अब दुकानों में खुली रखी मिठाइयों की ताजगी और उनके इस्तेमाल की समय-सीमा जानना आसान होगा। प्रदेश में 26 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत दुकानदारों को खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट भी प्रदर्शित करनी होगी।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इस संबंध में खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने आदेश जारी किए हैं।
अब दुकानों पर तारीख देखकर खरीद सकेंगे मिठाई
नए नियम के अनुसार, 26 अक्टूबर से प्रदेश में बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे या काउंटर पर उनकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी अथवा यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी।
इस व्यवस्था से ग्राहकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि मिठाई कब बनाई गई थी और उसका इस्तेमाल किस अवधि तक किया जाना चाहिए। खासकर त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में बड़ी मात्रा में खरीदी जाने वाली मिठाइयों के मामले में यह जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है।
पहले पैकेट वाली मिठाइयों पर थी तारीख की जानकारी
अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग की अवधि जैसी जानकारियां देना अनिवार्य था। लेकिन दुकानों में खुली रखी मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के लिए ऐसी जानकारी प्रदर्शित करने की व्यवस्था स्पष्ट रूप से लागू नहीं थी।
नए आदेश के बाद खुली मिठाइयों की बिक्री के दौरान भी ग्राहकों को यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इससे खाद्य उत्पादों की ताजगी और सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन का यह फैसला उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने और खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम अवधि सामने होने से ग्राहक खरीदारी करते समय अधिक जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकेंगे।
साथ ही, दुकानदारों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे तथा काउंटर पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में 26 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला यह नियम मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अब खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की निर्माण तिथि तथा एक्सपायरी या यूज बाई डेट की जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहकों को उत्पाद की ताजगी और इस्तेमाल की अवधि समझने में मदद मिलेगी, वहीं खाद्य सुरक्षा के प्रति दुकानदारों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।


