देहरादून, उत्तराखंड | मंगलवार, 26 मई 2026
उत्तराखंड शासन ने ईद-उल-अजहा यानी बकरीद के सार्वजनिक अवकाश की तिथि में बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश में बकरीद का सरकारी अवकाश 27 मई के बजाय 28 मई 2026 को रहेगा। शासन की ओर से इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इस फैसले के बाद प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, बैंकों, कोषागारों और उप कोषागारों में 28 मई को अवकाश रहेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2026 की सार्वजनिक छुट्टियों की सूची में पहले ईद-उल-अजहा का अवकाश 27 मई, बुधवार को घोषित किया गया था। हालांकि चांद दिखने और पर्व की संभावित तिथि में बदलाव को देखते हुए शासन ने अवकाश की तारीख संशोधित कर दी है।
अब पूरे प्रदेश में बकरीद का सार्वजनिक अवकाश 28 मई, गुरुवार को लागू होगा।
शासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी अवकाश संबंधी अधिसूचना को केवल इसी सीमा तक संशोधित माना जाएगा। बाकी सभी नियम और शर्तें पूर्ववत प्रभावी रहेंगी।
सरकारी विभागों को भी संशोधित आदेश के अनुसार कार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अवकाश को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने।
बकरीद मुस्लिम समुदाय का प्रमुख धार्मिक त्योहार माना जाता है। इस दिन लोग नमाज अदा कर कुर्बानी की रस्म निभाते हैं और सामाजिक भाईचारे का संदेश देते हैं। पर्व को लेकर प्रदेशभर में तैयारियां भी तेज हो गई हैं।
अवकाश की तिथि में बदलाव के बाद शिक्षा विभाग, बैंकिंग संस्थानों और अन्य सरकारी विभागों ने भी अपने कार्यक्रमों और कार्य संचालन में आवश्यक संशोधन शुरू कर दिए हैं।
प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और साफ-सफाई को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
निष्कर्ष
उत्तराखंड शासन द्वारा बकरीद के सार्वजनिक अवकाश की तिथि बदलने के फैसले के बाद अब प्रदेश में 28 मई को सरकारी छुट्टी रहेगी। संशोधित अधिसूचना जारी होने के साथ ही सभी विभागों और संस्थानों को नई तिथि के अनुसार व्यवस्था बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। त्योहार को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं और प्रदेशभर में शांतिपूर्ण आयोजन की तैयारी की जा रही है।


