स्थान: देहरादून, उत्तराखंड
तारीख: 02 अगस्त 2026
देहरादून के चर्चित शिक्षिका सृष्टि दहेज हत्या मामले में अदालत से आरोपित पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायालय, देहरादून ने मामले में नामजद आरोपित सास प्रवीना खत्री की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।
अब इस मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है, जहां दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
अदालत ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार
शिक्षिका सृष्टि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे में आरोपित सास प्रवीना खत्री ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतरिम अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का प्रतीत होता है। ऐसे में अभियोजन पक्ष की दलील सुने बिना अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी।
डोईवाला कोतवाली में दर्ज है मुकदमा
यह मामला डोईवाला कोतवाली में दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे से संबंधित है। सृष्टि की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।
10 अगस्त को होगी अग्रिम जमानत पर विस्तृत सुनवाई
अदालत ने अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के साथ ही नियमित अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है।
इस सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष अपने-अपने तर्क और दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद न्यायालय अग्रिम जमानत पर अंतिम निर्णय लेगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत का रुख सख्त
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण आवश्यक है। इसलिए अभियोजन पक्ष को सुने बिना किसी भी आरोपित को अंतरिम राहत देना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।
कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि दहेज मृत्यु जैसे गंभीर मामलों में अदालतें जांच प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए ही अग्रिम जमानत पर निर्णय लेती हैं।
निष्कर्ष
देहरादून के चर्चित सृष्टि दहेज हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आरोपित सास प्रवीना खत्री की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज किए जाने से जांच और न्यायिक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण दिशा मिली है। अब 10 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका पर अगला फैसला सुनाएगी।


