स्थान: हरिद्वार, उत्तराखंड
दिनांक: 17 अगस्त 2026
हरिद्वार में अपनी ही शादी के समारोह में लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग करना दूल्हे को महंगा पड़ गया। शादी में रौब दिखाने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के चक्कर में की गई फायरिंग अब कानूनी कार्रवाई की वजह बन गई है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और जांच के बाद फायरिंग करने वाले युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
मामला कनखल थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार फायरिंग करने वाले युवक की पहचान योगेश कुमार निवासी टांडा मेहतौली, सुल्तानपुर, थाना लक्सर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है।
शादी समारोह में पिस्टल से की फायरिंग
जानकारी के अनुसार, लक्सर रोड स्थित एक वाटिका फार्म में 26 जुलाई को योगेश कुमार की शादी की पार्टी आयोजित की गई थी। इसी समारोह के दौरान दूल्हे ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर कथित तौर पर बिना अनुमति कई राउंड फायर किए।
शादी समारोह में मौजूद लोगों के बीच दूल्हे की इस हरकत का वीडियो भी बनाया गया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दूल्हे को पिस्टल से फायरिंग करते हुए देखा गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
वायरल वीडियो से पुलिस तक पहुंचा मामला
सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद कनखल पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और वीडियो की जांच शुरू की। पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान कराने के साथ ही समारोह और फायरिंग से जुड़ी जानकारी जुटाई।
जांच के दौरान फायरिंग करने वाले युवक की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, शादी समारोह के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति फायरिंग किए जाने की पुष्टि हुई है।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत के अनुसार, वायरल वीडियो की जांच के बाद आरोपी की पहचान की गई। उन्होंने बताया कि शादी समारोह के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति फायरिंग किए जाने की पुष्टि होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्रवाई की है।
लाइसेंसी हथियार होने के बावजूद नियमों का पालन जरूरी
पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार होने का मतलब यह नहीं है कि वह सार्वजनिक समारोह या शादी में अपनी मर्जी से फायरिंग कर सकता है। शादी समारोह और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में हर्ष फायरिंग पर रोक है और हथियारों का प्रदर्शन भी गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है।
इसके बावजूद कई लोग शादी समारोह में रुतबा दिखाने या सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के लिए हथियारों से फायरिंग करते हैं। ऐसी हरकत से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
बाल-बाल टला बड़ा हादसा
बताया गया है कि इस मामले में गोलियां आसमान की ओर चलाई गईं, जिसके चलते किसी बड़े हादसे की सूचना नहीं है। हालांकि, सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग अपने आप में गंभीर लापरवाही है। गोली का निशाना भले ही ऊपर की ओर हो, लेकिन इसके बाद होने वाला हादसा जानलेवा साबित हो सकता है।
पुलिस की कार्रवाई के बाद यह मामला उन लोगों के लिए भी चेतावनी है, जो शादी समारोह में हथियारों का प्रदर्शन कर खुद को प्रभावशाली दिखाने की कोशिश करते हैं।
सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना पड़ा महंगा
शादी में फायरिंग के दौरान बनाए गए वीडियो ने ही पूरे मामले को पुलिस तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और दिखावे के लिए बनाई गई वीडियो अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आधार बन गई।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंसी हथियार होने के बावजूद शादी, पार्टी या किसी सार्वजनिक आयोजन में फायरिंग न करें। ऐसी गतिविधि न केवल दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि कानून के तहत कार्रवाई का कारण भी बन सकती है।
निष्कर्ष
हरिद्वार में अपनी शादी में लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना दूल्हे योगेश कुमार को भारी पड़ गया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की और पहचान सामने आने के बाद आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन मामला साफ तौर पर बताता है कि शादी समारोह में हथियारों का प्रदर्शन और फायरिंग महज दिखावे का विषय नहीं, बल्कि गंभीर कानूनी और सुरक्षा जोखिम है।


