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दुष्कर्म समेत गंभीर आरोपों में भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे न्यायिक हिरासत में, दूसरी युवती के आरोपों से जांच ने पकड़ी नई दिशा

नैनीताल जिला न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल, पुलिस को पूछताछ की अनुमति; मामले में अन्य शिकायतों की भी हो रही जांच

दिनांक: 8 जुलाई 2026
स्थान: नैनीताल / भवाली, उत्तराखंड

नैनीताल: भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म, जबरन शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में जिला न्यायालय ने बुधवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अदालत ने पुलिस को आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक हिरासत के दौरान पूछताछ करने की अनुमति भी प्रदान की है।

देर रात घर से हिरासत, फेसबुक लाइव के दौरान हंगामा

पुलिस के अनुसार, आरोपी नरेश पांडे को मंगलवार देर रात भवाली के कहलक्वीरा स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया। पुलिस टीम के पहुंचने पर आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव प्रसारण करते हुए कार्रवाई का विरोध किया और हंगामा किया। इसी दौरान उसने कथित रूप से बाथरूम में रखा बॉडी वॉश पी लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई।

पुलिस तत्काल उसे नैनीताल के बीडी पांडे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सकीय परीक्षण और उपचार के बाद बुधवार को उसे दोबारा नैनीताल लाया गया, मेडिकल कराया गया और फिर जिला न्यायालय में पेश किया गया।

दूसरी युवती के सामने आने से जांच में आया नया मोड़

मामले की जांच के दौरान एक दूसरी युवती भी सामने आई है, जिसने नरेश पांडे पर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने बुधवार को युवती को जिला न्यायालय में पेश कर उसका न्यायिक बयान दर्ज कराया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दूसरे बयान के आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 226 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं को भी शामिल किया गया है। इससे जांच का दायरा और व्यापक हो गया है।

पहले दर्ज शिकायत में बयान बदलने के बाद बढ़ी जांच

इससे पहले मल्लीताल कोतवाली में दर्ज मुकदमे की शिकायतकर्ता युवती का भी न्यायालय में भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164) के तहत बयान दर्ज कराया गया था।

पुलिस के अनुसार, न्यायालय में दिए गए बयान के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने पहले लगाए गए आरोपों से अलग बयान देते हुए आरोपी के पक्ष में बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने मामले के सभी पहलुओं की दोबारा जांच शुरू की और दूसरी युवती के बयान भी न्यायालय में दर्ज कराए।

अन्य शिकायतों की भी हो रही पड़ताल

जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि आरोपी के खिलाफ अन्य युवतियों की ओर से भी शिकायतें सामने आ सकती हैं। फिलहाल पुलिस इन दावों और सूचनाओं का सत्यापन कर रही है। यदि जांच में पर्याप्त साक्ष्य और तथ्य मिलते हैं, तो उन्हें भी विवेचना का हिस्सा बनाया जाएगा।

एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जबरन शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने सहित विभिन्न गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज है और मामले की विवेचना जारी है।

उन्होंने कहा कि दूसरी युवती का न्यायिक बयान भी दर्ज कराया जा चुका है तथा जांच के दौरान जो भी नए तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है तथा सभी पक्षों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरता से परीक्षण किया जा रहा है।

निष्कर्ष

भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़ा यह मामला अब केवल एक शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है। दूसरी युवती के सामने आने और अन्य संभावित शिकायतों की जांच शुरू होने के बाद मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है, जबकि पुलिस सभी आरोपों, बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना आगे बढ़ा रही है। मामले में आगे होने वाली जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।

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