नगरासू गुरुद्वारे में तनावपूर्ण स्थिति के बाद प्रशासन अलर्ट, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात; अफवाहों से बचने की अपील
कर्णप्रयाग (चमोली) | 21 जून 2026
हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नगरासू स्थित गुरुद्वारे में हुए विवाद के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 20 जून की शाम से प्रभावी होकर 27 जून तक लागू रहेगा।
प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार हेमकुंड साहिब यात्रा पर पहुंचे कुछ निहंग सिखों के नगरासू गुरुद्वारे की छत पर चढ़ने और परिसर में कब्जा करने की कोशिश की सूचना मिलने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली और क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस दौरान गुरुद्वारे के सेवादार तथा एक बाबा के साथ मारपीट की घटना भी हुई। हालांकि प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और सभी तथ्यों को खंगालने में जुटा हुआ है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।
पुलिस अधिकारियों ने गुरुद्वारा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्त की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।
स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आम नागरिकों से संयम बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित होने वाली अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध जानकारी की पुष्टि प्रशासन या पुलिस से करें।
प्रशासन का मानना है कि अफवाहें माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना सकती हैं, इसलिए लोगों को जिम्मेदारी और समझदारी का परिचय देना चाहिए।
कर्णप्रयाग क्षेत्र में लागू की गई धारा 163 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली, सार्वजनिक सभा और भड़काऊ नारेबाजी की भी अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी प्रकार के हथियार या घातक वस्तु लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 16 जून को कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में हुई एक घटना के बाद से प्रशासन पहले से ही सतर्क था। हालिया घटनाक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। सभी संबंधित पक्षों से संवाद स्थापित किया जा रहा है और किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के प्रयास जारी हैं।
सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कदम भी उठाए जा सकते हैं।
निष्कर्ष
नगरासू गुरुद्वारे में हुए विवाद के बाद कर्णप्रयाग क्षेत्र में प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए धारा 163 लागू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और सख्त निगरानी के जरिए शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और कानून का पालन करने की अपील की है, ताकि हेमकुंड साहिब यात्रा और क्षेत्र की सामाजिक सद्भावना प्रभावित न हो।


