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हरिद्वार में अवैध टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 20 संचालकों का चालान, कोर्ट से लग सकता है एक लाख रुपये तक जुर्माना

हरिद्वार | 7 जुलाई 2026

हरिद्वार में बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान 20 टूर एवं ट्रेवल एजेंसी संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। विभाग का कहना है कि सभी मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां प्रत्येक मामले में 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कार्रवाई के बाद शहर के ट्रेवल कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

शिवमूर्ति गली में चला विशेष जांच अभियान

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तथा संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में हरिद्वार शहर की शिवमूर्ति गली में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

अभियान का उद्देश्य बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटरों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना था।

कई एजेंसियां बिना वैध लाइसेंस चला रही थीं कारोबार

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने विभिन्न ट्रेवल एजेंसियों और बुकिंग कार्यालयों का विस्तृत निरीक्षण किया।

जांच के दौरान सामने आया कि कई एजेंसियां बिना आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए यात्रियों की बुकिंग कर रही थीं और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रही थीं। विभाग के अनुसार यह कार्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं एवं टिकट बिक्री से संबंधित वर्ष 2023 की विनियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है।

20 एजेंसी संचालकों के खिलाफ दर्ज हुई कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान कुल 20 टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटरों के खिलाफ चालान किए गए। विभाग ने सभी संचालकों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन न करें।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति यात्रियों की बुकिंग और परिवहन सेवाओं का संचालन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कोर्ट तय करेगा जुर्माने की राशि

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा ने बताया कि टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों को पर्यटन विभाग के साथ-साथ परिवहन विभाग से भी आवश्यक लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई एजेंसियां निर्धारित मानकों और आवश्यक अनुमति के बिना व्यवसाय संचालित कर रही हैं। इसी आधार पर 20 एजेंसियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है।

अब सभी मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर प्रत्येक संचालक पर 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता पर रहेगा विशेष फोकस

परिवहन विभाग का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना तथा नियमों का प्रभावी अनुपालन कराना है।

विभाग ने सभी टूर एवं ट्रेवल एजेंसी संचालकों से अपील की है कि वे सभी आवश्यक लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करने के बाद ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करें तथा मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों का पूर्ण पालन करें।

आगे भी जारी रहेगा प्रवर्तन अभियान

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हरिद्वार जिले में बिना लाइसेंस संचालित टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों के खिलाफ भविष्य में भी नियमित रूप से सघन जांच अभियान चलाए जाएंगे। नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और चालानी प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।

निष्कर्ष

हरिद्वार में परिवहन विभाग की इस कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना वैध लाइसेंस सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग का मानना है कि इस अभियान से न केवल अवैध कारोबार पर रोक लगेगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शी परिवहन व्यवस्था और नियमों के पालन को भी मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में ऐसे विशेष अभियान पूरे जिले में और अधिक सख्ती के साथ जारी रहने की संभावना है।

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