उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण पर बड़ी राहत: UCC के तहत 26 जनवरी 2026 तक शुल्क माफ, तलाक पंजीकरण भी मुफ्त
देहरादून, 13 अगस्त 2025 – उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के तहत विवाह पंजीकरण को लेकर नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब राज्य में 26 जनवरी 2026 तक विवाह पंजीकरण पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। केवल कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से पंजीकरण कराने पर 50 रुपये सेवा…


